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Saturday, 26 July 2025

झारखंड में जमीन रजिस्ट्री के नए नियम लागू, 2 लाख से अधिक के लेनदेन पर बैंक ट्रांजैक्शन की देनी होगी पूरी जानकारी

गिरिडीहः में जमीन की खरीद-बिक्री के दौरान पारदर्शिता लाने के लिए भूमि-राजस्व विभाग की ओर से एक बड़ा कदम उठाया गया है। अब संपत्ति की खरीद-बिक्री में काले धन के प्रवाह पर रोक लगाने के लिए नए दिशा-निर्देश लागू कर दिए गए हैं। इन नियमों को लेकर रजिस्ट्री कार्यालय को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं, और कार्यालय परिसर में संबंधित नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है।

दो लाख रुपये से अधिक की संपत्ति की रजिस्ट्री बैंक से भुगतान

अब से, दो लाख रुपये से अधिक की संपत्ति की रजिस्ट्री केवल उन्हीं मामलों में की जाएगी, जहां भुगतान का प्रमाण बैंक लेनदेन के रूप में उपलब्ध होगा। यानी नकद लेनदेन पर सख्त रोक लगा दी गई है।

आयकर विभाग और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत उठाया कदम

इस विषय पर गिरिडीह के जिला अवर निबंधक बालेश्वर पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि यह कदम आयकर विभाग और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत उठाया गया है। उन्होंने कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 269 एसटी के अनुसार, दो लाख रुपये से अधिक की राशि का नकद लेनदेन प्रतिबंधित है।

खरीदारों को बैंक ट्रांजैक्शन की देनी होगी पूरी जानकारी

रजिस्ट्री प्रक्रिया के दौरान अब खरीदारों को बैंक ट्रांजैक्शन की पूरी जानकारी देनी होगी, जिसमें भुगतान की विधि, राशि, और ट्रांजैक्शन की तारीख शामिल होगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संपत्ति खरीद में पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी प्रकार का अवैध लेनदेन रोका जा सके। इस नये नियम से उम्मीद की जा रही है कि संपत्ति बाजार में पारदर्शिता बढ़ेगी और सरकार को टैक्स चोरी रोकने में मदद मिलेगी।


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