हमीरपुरः उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में बीए की छात्रा को दिनदहाड़े अगवाकर भोगनीपुर में बंधक बनाकर गैंगरेप करने के मामले में आरोपियों को अदालत ने 20-20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोनों आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हमीरपुर जिले के जरिया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित मां ने 15 अप्रैल 2014 को पुलिस को तहरीर दी थी, जिसमें बताया था कि एक अप्रैल 2014 को उसकी बेटी कस्बा सरीला स्थित एक महाविद्यालय में बीए द्वितीय वर्ष की परीक्षा देने गई थी। परीक्षा देकर जब घर नहीं लौटी तो वह और उसका परिवार सभी रिश्तेदारियों में बहुत खोजबीन की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। पुलिस ने तहरीर के आधार पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की थी। ढाई माह घर लौटी पीड़िता ने घटना की आपबीती बताई।
कार में किया अगवा
अभियोजक विजय सिंह ने बताया कि दोषी लेखपाल राजपूत उसे महाविद्यालय के सामने से कार में डालकर अगवा कर ले गया। वहां से उसकी आंखों में पट्टी बांधकर जबरदस्ती उरई ले गया। उरई से भोगनीपुर में उसे 10 दिन रखा, फिर वापस जरिया ले गया। जरिया में उसे आठ दिन महेंद्र राजपूत के घर में रखा। उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ दोनों दुष्कर्म करते रहे। वह उक्त लोगों से मिन्नतें करती रही कि उसके मां-बाप के पास उसे छोड़ दो, लेकिन आरोपी उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देते थे। वह किसी तरह मौका पाकर वहां से बचकर गुजरात चली गई।जुर्माना नहीं देने पर काटनी होगी अतिरिक्त सजा
पुलिस ने उक्त दोनों लोगों के खिलाफ एससी-एसटी ऐक्ट सहित गैंगरेप का मामला दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। मामले में अदालत ने जनपद जालौन थाना उरई के इंदिरा नगर मोहल्ला निवासी दोषी लेखपाल राजपूत और जलालपुर थाना क्षेत्र के पुरैनी निवासी महेंद्र राजपूत को सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।from https://ift.tt/csIq79G
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