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Thursday, 13 February 2025

पीएम नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी मामले में सपा विधायक नाहिद हसन दोषी करार, जानिए कोर्ट ने क्या सुनाया फैसला

शामली: समाजवादी पार्टी (SP) विधायक नाहिद हसन को 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में शामली की एक स्थानीय अदालत ने दोषी ठहराया है। गुरुवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिभा की अदालत ने हसन पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया। अभियोजन पक्ष के अधिकारी के अनुसार, भुगतान न करने पर एक महीने की जेल की सजा भी हो सकती है। यह मामला IPC की धारा 171 के तहत 28 मार्च 2014 को शामली में दर्ज किया गया था।नाहिद हसन कैराना विधानसभा सीट से विधायक हैं। उनकी बहन इकरा हसन कैराना लोकसभा सीट से सपा सांसद हैं। हसन पर आरोप हैं कि उन्होंने कैराना से लोकसभा चुनाव लड़ते समय शामली में एक चुनावी रैली के दौरान उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री एवं BSP अध्यक्ष मायावती और नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। सहायक अभियोजन अधिकारी (APO) उतेश जौहरी ने बताया कि मामला 2014 में दर्ज हुआ था।IPC की धारा 171 चुनाव में अनुचित प्रभाव डालने से संबंधित है। इस धारा के तहत किसी व्यक्ति को धमकी देना, रिश्वत देना या किसी अन्य तरीके से अनुचित प्रभाव डालने पर अपराध माना जाता है। हसन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी रैली में मोदी और मायावती के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करके मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की। अदालत ने हसन को दोषी पाया और उन पर जुर्माना लगाया। अगर हसन जुर्माना नहीं भरते हैं, तो उन्हें एक महीने की जेल की सजा काटनी पड़ेगी।


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