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Wednesday, 12 February 2025

नोएडा एक्सप्रेसवे पर खराब हुई गाड़ी तो 20 हजार रुपये तक जुर्माना भरना पड़ेगा, जानिए क्या बदला नियम

मनीष सिंह, नोएडा: उत्तर प्रदेश के नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने एक्सप्रेसवे पर जाम की स्थिति से निपटने और ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने के लिए नया चालान घोषित किया है। ट्रैफिक पुलिस ने को ब्रेकडाउन चालान एरिया घोषित किया है। इस नियम के तहत अगर कोई गाड़ी नोएडा एक्सप्रेसवे पर खराब हो जाती है और इसके कारण ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है तो पुलिस उसका चालान जारी कर सकती है। इसके अलावा उस गाड़ी को जब्त भी कर सकती है।

पहले कमर्शियल व्हीकल पर लागू होगा

दरअसल, आए दिन नोएडा एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों के खराब होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इससे लम्बा ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसी को देखते हुए एक्‍सप्रेसवे पर जाम से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया है। ट्रैफिक पुलिस ने नोएडा एक्सप्रेसवे को ब्रेकडाउन चालान एरिया घोषित किया है। इस नए नियम के अनुसार अब अगर कोई गाड़ी खराब होकर बीच रास्ते में रुक जाती है तो वाहन मालिक को 20 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर गाड़ी को जब्त भी किया जा सकता है। हालांकि, ये नियम पहले कमर्शियल व्हीकल के लिए शुरू किया गया है। मालूम हो कि हमेशा व्यस्त रहने वाले इस एक्सप्रेसवे का उपयोग रोजाना लगभग 5 लाख लोग करते हैं। नोएडा एक्सप्रेसवे, नोएडा-ग्रेटर नोएडा और दिल्ली के साथ-साथ यमुना एक्सप्रेसवे को भी जोड़ता है।

मदद मांगने पर मिलेगी राहत

इस नए चालान नियम की जानकारी देते हुए डीसीपी ट्रैफिक लखन सिंह यादव ने बताया कि एक्सप्रेसवे पर भारी मात्रा में वाहनों की वजह से ट्रैफिक पर असर पड़ता है। गाड़ियां धीमी हो जाती हैं। खासकर तब जब पीक ऑवर्स का समय हो और अगर उस समय गाड़ियां खराब हो जाती हैं, तो स्थिति और भी बिगड़ जाती है। इसी समस्या से निपटने के लिए भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। एक्सप्रेसवे को ब्रेकडाउन चालान क्षेत्र घोषित किया गया है। इसके अलावा अचानक गाड़ी खराब होने से आने वाली दिक्कत का भी ध्यान रखा गया है। अगर किसी की गाड़ी खराब होती है और वो सामने से मदद मांगता है तो कोई चालान नहीं होगा, लेकिन गाड़ी खराब होने पर लापरवाही करने और जाम को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

50 हजार वाहनों पर कार्रवाई की जा चुकी है

डीसीपी ट्रैफिक ने बताया कि इसके अलावा अगर गाड़ी के पास फिटनेस सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट नहीं हैं, तो पुलिस उस गाड़ी को जब्त भी कर सकती है। उन्होंने आगे बताया कि प्राइवेट कार चालकों को इस नियम को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ कमर्शियल वाहनों के खिलाफ ही कार्रवाई की जा रही है। फरवरी महीने की शुरुआत से ही इसे लागू किया जा चुका है। साथ ही पहले 10 दिनों में लगभग 50 वाहनों पर कार्रवाई भी की जा चुकी है।

ट्रैफिक का उल्लंघन नहीं, लेकिन...

इस दौरान डीसीपी से पूछा गया कि क्या गाड़ी खराब होना अपराध है, तो उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे पर गाड़ी खराब होना ट्रैफिक का उल्लंघन करना नहीं है, लेकिन ट्रैफिक में रुकावट पैदा करना नियमों का उल्लंघन है। आगे उन्होंने कहा कि अगर वाहन के पास वैलिड फिटनेस या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट न होने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा ओवरलोड होने पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। डीसीपी ने कहा कि वाहनों को समय-समय पर सर्विसिंग कराने के साथ ही एमिशन स्टैंडर्ड का पालन करना भी जरूरी है।

5 हजार से लेकर 20 हजार तक जुर्माना

ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, यह जुर्माना मोटर वाहन अधिनियम की धारा 201 के तहत लगाया जाएगा। इस अधिनियम में सड़क पर ट्रैफिक जाम के लिए प्रावधान है, जिसमें 5,000 से 20,000 रुपये तक का जुर्माना वसूला जा सकता है।


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